कोर्ट में नियुक्त दो से अधिक बच्चों वाले स्टाफ पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, जानिए SC ने क्या कहा
वैधानिक प्रावधानों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुए दो से अधिक बच्चों वाला कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करेगा और इसे सर्विस में कदाचार माना जाएगा.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/states/supreme-court-order-on-mp-court-employees-allows-disciplinary-action/736672
Labels: India
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