SC/ST में कैटेगरी बनाकर आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें डिटेल
क्या राज्य सरकार SC/ST में उप श्रेणियां बनाकर नई जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आज के फैसले में 5 जजों की राय है कि कोर्ट के साल 2004 के फैसले पर पुर्नविचार की जरूरत है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/supreme-court-verdict-on-giving-benefits-of-reservation-by-creating-sub-categories-in-scheduled-castes-and-scheduled-tribes/736085
Labels: India
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