कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ को BMC ने ठहराया जायज, हाई कोर्ट से की ये मांग
BMC ने कहा कि कंगना ने 'उत्पीड़न' और 'गलतफहमी' के झूठे, निराधार और अनुचित आरोप लगाए हैं. उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इस तरह के 'गैरकानूनी काम' के लिए सुरक्षा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/kangana-ranaut-case-bmc-files-affidavit-in-bombay-high-court/745013
Labels: India
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