जम्मू कश्मीर में लागू होगा नया पंचायती कानून, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश
जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्य नहीं होने पर केंद्र ने स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है. जिसके तहत हर जिले में एक नया ढांचा बनाया जाएगा और इसे अनेक विकास कार्यों को करने के लिए मतदाताओं द्वारा सीधे चुना जाएगा.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/center-amended-the-panchayati-raj-act-to-strengthen-local-bodies-in-jammu-and-kashmir/768646
Labels: India
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