शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ZEE NEWS की मुहिम पर मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ की मुहिम पर मुहर लगाते हुए शाहीन बाग में रोड ब्लॉक को गलत बताया और कहा कि पब्लिक प्लेस पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/public-spaces-cannot-be-occupied-indefinitely-says-supreme-court-on-shaheen-bagh-protests/761326
Labels: India
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