प्रेग्नेंसी के 7वें महीने में हाई कोर्ट ने महिला को दी Abortion की अनुमति, जानें कारण
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को एक महिला की याचिका को मंजूरी दे दी है, जिसमें गंभीर जन्म दोष से पीड़ित 28 हफ्ते के गर्भ को खत्म करने की अनुमति मांगी गई थी.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/high-court-allows-termination-of-28-week-pregnancy-based-on-aiims-board-report/825643
Labels: India
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