Calcutta High Court ने दिया अहम फैसला: मृतक के Preserved Sperm पर पिता का नहीं, पत्नी का अधिकार
कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि मृत व्यक्ति के संरक्षित वीर्य पर पहला अधिकार उसकी पत्नी का है. क्योंकि बच्चा पैदा करने का फैसला उसी पर टिका होता है. कोर्ट ने कहा कि मृत बेटे के स्पर्म पर पिता कोई दावा नहीं कर सकता.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/calcutta-high-court-in-its-verdict-says-father-has-no-rights-on-the-preserved-semen-of-the-dead-son/832893
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