Shri Krishna Janmabhoomi Case: शाही ईदगाह हटाने के लिए दायर याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस
Krishna Janmabhoomi Case में वाद स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board) के चेयरमैन, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंधन न्यासी व श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को समन जारी कर 8 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/shri-krishna-janmabhoomi-case-court-issues-notice-on-petition/843639
Labels: India
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