12 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सैनिक की विधवा को मिलेगी पेंशन, जानिए पूरा मामला
न्यायमूर्ति यू.सी. श्रीवास्तव (न्यायिक सदस्य) और वायस एडमिरल अभय रघुनाथ कर्वे (प्रशासनिक सदस्य) ने पति के आवेदन पर आदेश पारित किया, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु के बाद पत्नी ने उनके आवेदन के मद्देनजर अपनी मांग रखी.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/army-widow-12-year-legal-battle-for-pension-armed-forces-tribunal/858939
Labels: India
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