Maharashtra: परमबीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई, जज ने कहा- बिना FIR जांच के आदेश नहीं
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, सीबीआई जांच के आदेश कैसे दिए जा सकते हैं.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/bombay-high-court-hear-ex-mumbai-cp-param-bir-singh-plea-seeking-cbi-probe-against-anil-deshmukh/875787
Labels: India
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