'NOTA को ज्यादा वोट मिलें तो सभी उम्मीदवार हों खारिज', SC ने केंद्र सरकार और EC से मांगा जवाब
Right To Reject Nota Plea: सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि राइट टू रिजेक्ट और नया उम्मीदवार चुनने का अधिकार मिलने से भारत के वोटर्स की ताकत बढ़ जाएगी. वे अयोग्य उम्मीदवारों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर पाएंगे.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/supreme-court-notice-to-centre-ec-on-plea-to-nullify-election-result-if-maximum-votes-for-nota-right-to-reject/866208
Labels: India
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