सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर SC की बड़ी टिप्पणी, प्रक्रिया को बताया भेदभावपूर्ण; दिया रिव्यू का आदेश
Permanent Commission in Army: शॉर्ट सर्विस कमीशन में परमानेंट कमीशन देने के मामले में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाया गया है, अगर यह नहीं बदलता है तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/permanent-commission-for-women-in-army-indian-army-supreme-court/872510
Labels: India
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