Nizamuddin Markaz में सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत, Delhi High Court ने केंद्र से मांगा जवाब
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डीडीएमए के दस अप्रैल के आदेश के अनुसार रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज मस्जिद (Nizamuddin Markaz Masjid) के अंदर पांच से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/delhi-high-court-asks-centre-to-file-affidavit-on-nizamuddin-markaz-and-ddma-prohibition-on-gatherings/883846
Labels: India
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