Tuesday, June 1, 2021

Delhi: प्राइवेट स्कूलों की Annual Fees को लेकर High Court ने सुनाया फैसला, जानें पूरा मामला

Delhi High Court latest verdict on school fees: सुनवाई के दौरान जस्टिस जयंत नाथ ने माना कि दिल्ली सरकार के पास गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों (Unaided Private Schools) द्वारा वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है. 

source https://zeenews.india.com/hindi/india/delhi-high-court-set-latest-orders-about-annual-fee-and-other-charge-in-private-school-during-lockdown/911292

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