Delhi: स्कूलों को देनी होगी एनुअल फीस और डेवलपमेंट चार्ज? HC का फिलहाल रोक लगाने से इनकार
Delhi High Court on fees: हाई कोर्ट में जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने 450 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘एक्शन कमेटी अनएडिड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स' से कहा कि वह सिंगल बेंच के आदेश के 31 मई के फैसले खिलाफ सरकार और छात्रों की याचिकाओं पर रुख साफ करे.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/delhi-high-court-issues-notice-in-appeals-challenging-order-allowing-schools-to-take-annual-fee-development-charge/915435
Labels: India
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