Grievance Redressal Officer की नियुक्ति पर ट्विटर ने हाई कोर्ट से मांगा 8 हफ्ते का समय
ट्विटर का ये जवाब उस केस को लेकर आया है जिसमें एक यूजर ने कहा था कि वह कुछ अपमानजनक ट्वीट्स को लेकर शिकायत दर्ज कराना चाहता है. इस मामले ये भी कहा गया था कि कंपनी नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रही है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/grievance-redressal-officer-twitter-delhi-high-court/937734
Labels: India
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