Delhi: पिता का ही नहीं, मां का सरनेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों को मां का सरनेम यूज करने की पूरी छूट है. बच्चों के पिता को इस पर ऐतराज जताने को कोई हक नहीं है. ये पूरी तरह से बच्चे की मर्जी पर निर्भर करता है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/child-has-the-right-to-use-his-mothers-surname-delhi-high-court/959146
Labels: India
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