दिल्ली हाइ कोर्ट ने महिला को दी गर्भपात की अनुमति, 22 सप्ताह की गर्भवती है महिला
दिल्ली हाइ कोर्ट ने एक विशेष मामले की सुनवाई करते वक्त 22 सप्ताह की गर्भवती महिला को एबोर्शन करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अगर बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसे कई उपचारों का सामना पड़ेगा.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/delhi-high-court-allows-abortion-to-the-woman-the-woman-is-22-weeks-pregnant/993931
Labels: India
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