कोरोना होने के 30 दिन के भीतर हुई मौत को माना जाएगा Covid Death, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोविड डेथ के मामले में जवाब तलब किया था और इस पर स्पष्ट रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए थे. अब सरकार ने कोर्ट में एफेडेविट फाइल करके नया सर्कुलर जारी किया है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/death-within-30-days-of-being-corona-will-be-considered-as-covid-death-the-government-has-issued-a-new-guideline/984303
Labels: India
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