पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की तारीख का ऐलान, ममता बनर्जी इस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव
West Bengal: संविधान के आर्टिकल 164(4) के मुताबिक, चुनाव नहीं जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री बने शख्स का अगले 6 महीने के अंदर राज्य की विधान सभा का या विधान परिषद का मेंबर बनना जरूरी होता है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/eci-announced-by-election-in-bhabanipur-samserganj-and-jangipur-assembly-constituency-on-30th-september/979237
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