किसान आंदोलन: विरोध का अधिकार है लेकिन दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कितना जायज?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) पर एक बार फिर सवाल उठाया है. कोर्ट ने कहा है कि विरोध के अधिकार के नाम पर किसी शहर का गला नहीं घोंटा जा सकता.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/supreme-court-raises-questions-on-the-ongoing-farmers-protest-in-the-city/998041
Labels: India
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