प्यार का मतलब महिला संबंध बनाने के लिए राजी है या नहीं? हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
HC Verdict On Physical Relationship: केरल हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही पीड़िता ने कुछ मौकों पर दोषी का विरोध नहीं किया लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि उसने संबंध बनाने के लिए सहमति दे दी थी.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/love-does-not-mean-woman-is-ready-for-physical-relationship-kerala-high-court-says/1031992
Labels: India
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