जज ने कहा- 'पति हर बार नहीं होता गलत', तलाक केस में कोर्ट ने शख्स को दी बड़ी राहत
सेशन कोर्ट (Sessions Court) ने निचली अदालत द्वारा पत्नी को प्रतिमाह 25 हजार रुपये के गुजाराभत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया. सत्र अदालत ने कहा कि पति-पत्नी के विवाद में हर बार पति गलत नहीं होता है, इसलिए अदालतों को पुरुष का पक्ष भी सुनना चाहिए.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/patiala-house-sessions-court-cancelled-lower-court-order-to-pay-alimony-of-25-thousand-rupees-per-month-to-wif/1027846
Labels: India
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