Tuesday, November 9, 2021

GST के तहत क्यों नहीं आ सकते पेट्रोल-डीजल? हाई कोर्ट ने काउंसिल से पूछा सवाल

Petrol Diesel Rate: अगर पेट्रोल-डीजल जीएसटी के तहत आ जाते हैं तो दोनों पर अधिकतम टैक्स 28 फीसदी ही लगेगा. इससे पेट्रोल-डीजल के दाम में काफी कमी आ जाएगी.

source https://zeenews.india.com/hindi/india/why-petrol-diesel-can-not-come-under-gst-kerala-high-court-asks-council-on-a-pil/1023717

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