सरकार ने HC से कहा, 'ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई'
कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को आपराधिक और दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक कानून बनाया है. जिसके विरोध में कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/no-action-will-be-taken-against-online-gaming-companies-karnataka-government-told-hc/1026024
Labels: India
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