अब यहां शराब पीना अपराध नहीं, परेशान न करे पुलिस; HC का फैसला
Kerala HC on Liquor: केरल हाईकोर्ट ने कहा, 'निजी स्थानों पर शराब का सेवन करना तब तक अपराध नहीं है, जब तक इससे जनता को कोई परेशानी न हो. कोर्ट ने ये भी कहा कि शराब की महक (Alcohol Breath Smell) आने का मतलब यह नहीं कि वो शख्स नशे में था.'
source https://zeenews.india.com/hindi/india/mere-and-mild-smell-of-alcohol-does-not-mean-the-person-is-intoxicated-says-kerala-hc/1029273
Labels: India
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