'स्किन-टू-स्किन टच के बिना सेक्सुअल असॉल्ट' पर Supreme Court का बड़ा फैसला, पॉक्सो एक्ट के तहत ही होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) द्वारा 'स्किन-टू-स्किन टच (Skin-to-Skin Touch)' को लेकर दिए गए फैसले को खारिज कर दिया है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/supreme-court-quashes-skin-to-skin-judgement-of-bombay-high-court/1029984
Labels: India
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