सुप्रीम कोर्ट ने समझा यौन कर्मियों का दर्द, जारी किए ये जरूरी निर्देश
कई यौनकर्मियों को नाको के पास मौजूद लिस्ट से बाहर रखा गया है. इसकी वजह यह है कि योजना के अनुसार समुदाय में न्यूनतम 1,000 यौनकर्मी होने चाहिए जिसके आधार पर नाको लिस्ट तैयार करेगा.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/identity-basis-of-sex-workers-should-not-be-limited-to-list-provided-by-naco-said-supreme-court/1067573
Labels: India
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