'बार-बार अपराध न करने वाले व 14 साल या अधिक सजा काट चुके अपराधियों को जमानत दें'
न्यायालय (Court) ने अपने एक आदेश (Order) में कहा है कि बार-बार अपराध (Crime) न करने वाले और 14 साल या अधिक सजा (Punishment) काट चुके अपराधियों (Criminals) को जमानत (Bail) देने पर सोचा जा सकता है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/give-bail-to-criminals-who-do-not-commit-repeated-offenses-and-sentenced-to-14-years-or-more-said-court/1108739
Labels: India
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