DNA with Sudhir Chaudhary: ट्रिपल तलाक से संतुष्ट नहीं मुस्लिम महिलाएं? अभी और कड़े कानून बनाने की उठी मांग
DNA Analysis: कोई व्यक्ति अगर तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो फिर उसकी जगह जेल में है. नए कानून में 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन इस कानून को अधूरा इंसाफ बताते हुए एक बार फिर दो मुस्लिम महिलाएं देश की अदालतों में पहुंचीं हैं.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/muslim-women-not-satisfied-with-triple-talaq-now-there-is-a-demand-for-making-more-stringent-laws/1173259
Labels: India
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