High Court: पैरेंट्स ने समलैंगिक सहेलियों को किया था अलग, अदालत ने दी साथ रहने की अनुमति
Homosexual Friends Separated: उच्च न्यायालय ने एक मामले में बड़ा फैसला (Decision) सुनाते हुए अभिभावकों द्वारा अलग की गईं समलैंगिक सहेलियों को साथ रहने की अनुमति (Permission) दी है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/high-court-allows-homosexual-friends-separated-by-parents-to-live-together/1203830
Labels: India
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