मां ही बच्चे की नेचुरल गार्जियन, उपनाम तय करने का भी पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
Mother can choose Surname of their Kid: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि मां, बच्चे की एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते, बच्चे का उपनाम (Surname) तय करने का अधिकार रखती है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/mother-can-choose-the-surname-of-the-child-supreme-court-said-in-this-regard/1278514
Labels: India
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