EWS Reservation: सामान्य वर्ग के आरक्षण पर SC ने कह दी बड़ी बात, सवालों पर सरकार ने दिया ये जवाब
EWS Quota Case Hearing: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ापन कोई अस्थायी चीज नहीं है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/ews-quota-case-hearing-supreme-court-said-reservation-is-not-for-financial-improvement/1363369
Labels: India
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