फ्लाइट में पेशाब कांडः आरोपी शंकर मिश्रा को दूर-दूर तक राहत के आसार नहीं, जानें कोर्ट ने क्या कहा
Air India Urine Case: एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने शंकर मिश्रा की ज़मानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि एक अजनबी महिला के साथ शंकर मिश्रा की हरकत बेहद घिनौनी,घृणास्पद है और महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/urine-scandal-in-flight-there-is-no-hope-of-relief-for-accused-shankar-mishra-know-what-the-court-said/1524718
Labels: India
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