Tuesday, January 3, 2023

अभिव्यक्ति की आजादी पर SC का बड़ा फैसला, 'मंत्री के बयान को सरकार से जोड़ा नहीं जा सकता'

Supreme Court News: न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लेखित पाबंदियों के अलावा स्वतंत्र अभिव्यक्ति के खिलाफ कोई अतिरिक्त पाबंदी लागू नहीं की जा सकती.

source https://zeenews.india.com/hindi/india/supreme-court-says-statement-of-a-minister-cannot-be-indirectly-linked-to-the-government/1512578

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home