क्या मुख्यमंत्री या राज्यपाल की हो सकती है गिरफ्तारी? जानें क्या कहता है कानून
अनुच्छेद 361 के मुताबिक, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को छूट दी गई है कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती. न ही उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/arvind-kejriwal-questioning-in-delhi-liquor-scam-case-know-way-to-remove-cm-and-governor-from-their-post/1657203
Labels: India
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