Manish Sisodia: 'उन्हें इस तरह जेल में नहीं रख सकते', सिसोदिया की जमानत अर्जी पर SC ने सीबीआई-ईडी से कहा
Delhi Liquor Case: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को "अनिश्चित अवधि" के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/delhi-liquor-case-manish-sisodia-bail-plea-supreme-court-asks-tough-question-to-ed-cbi/1918511
Labels: India
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