बलात्कार पर नए कानून: बंगाल से पहले आंध्र और महाराष्ट्र भी ला चुके बिल, आज तक एक को भी नहीं मिली सजा
Anti-rape Laws In India: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने वाले 'अपराजिता' बिल को पारित कर दिया है. इससे पहले, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की विधानसभाएं भी ऐसे ही बिल पास कर चुकी हैं.
source https://zeenews.india.com/hindi/explainer/anti-rape-law-before-west-bengal-andhra-pradesh-and-maharashtra-passed-bills-yet-to-receive-president-assent/2417015
Labels: India
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